बिलारी। क्षेत्र के मिलक काजी गांव में सरकारी भूमि में डॉ आंबेडकर प्रतिमा स्थापित किए जाने के मामले में पुलिस ने बिलारी के सपा विधायक समेत ग्यारह महिला पुरुषों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। कोतवाली के उपनिरीक्षक गिरजेश बहादुर यादव ने आई पी सी की धारा 171 ई, 188, 269, 270 व धारा 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम, धारा 3/4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया है जिसमें राजकुमार पुत्र जसवंत सिंह, जंग सिंह पुत्र राबेल सिंह ,दारा सिंह पुत्र विजय सिंह ,संतलाल पुत्र सुरेश चंद ,मुकेश पुत्र हरबंस, गजब सिंह पुत्र भयंकर सिंह, रतनलाल पुत्र मदनलाल, वीरवती पत्नी दयाराम ,बबीता पत्नी दारा सिंह ,चंद्रवती पति पत्नी संत सिंह निवासी मिलक काजी एवं स्थानीय विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के विरुद्ध दर्ज कराया है। रिपोर्ट में कहा है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिलक काजी गांव पहुंचा तो देखा की आबादी के निकट स्थित सामुदायिक विकास केंद्र की चाहर दीवारी में राजकुमार पुत्र जसवंत आदि उपरोक्त करीब पचास स्त्री,पुरुष विधायक मोहम्मद फहीम इरफान आदि बिना शासन की अनुमति के अवैध रूप से से बाबा साहेब डॉ० भीमराव अांबेडकर की सीमेंटेड मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता पंचायत चुनाव 2021 के अंतर्गत धारा 144 सीआरपीसी लागू होने के पश्चात वह कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत बिना मास्क बिना सामाजिक दूरी के एक समूह में एकत्र होकर आचार संहिता व आपदा प्रबंधन अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं तथा पुलिस द्वारा आवश्यक लागू गाइडलाइन का पालन कराए जाने की हिदायत करने पर मौके पर मौजूद तमाम स्त्री पुरुषों द्वारा पुलिस प्रशासन हाय-हाय के नारे लगाने लगे तथा समझाने बुझाने के उपरांत भी नहीं माने जिससे कोविड-19 को और व्यापक रूप में फैलाने की प्रबल संभावना उत्पन्न कर रहे हैं। वर्तमान में वर्तमान उसी स्थान पर लगी हुई है।
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