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डॉ0 कफील खान की एनएसए के तहत हिरासत गैरकानूनी, तत्काल हो डॉ कफील की रिहाई – हाई कोर्ट



प्रयागराज। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुवे डॉ0 कफील खान की एनएसए के तहत हिरासत को गैरकानूनी करार देते हुवे उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। डॉ0 कफील के मामले में पूरी हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज सुबह अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुवे डॉ कफील खान को तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया है।

आज दिए गए अपने फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ। कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। बताते चले कि गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान की मुसीबते मेडिकल कालेज के आक्सीज़न केस के बाद लगातार बढती ही रही है। इस मामले में रिहाई के बाद डॉ कफील खान को CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में गत वर्ष 13 दिसम्बर को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद डॉ कफील पर एनएसए के तहत कार्यवाही हुई थी। बाद में इसकी अवधी दुबारा बढ़ा दिया गया था। अब कोर्ट ने डॉक्टर कफील को NSA के तहत हिरासत में लिए जाने को गैरकानूनी करार दिया है।

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