सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पीएम केयर फंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्थानांतरित करने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में पीएम कार्स फंड के धन के हस्तांतरण या पुन: जमा करने का आदेश नहीं दे सकते।
17 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में पीएम कार्स फंड में जमा धन को एनडीआरएफ को हस्तांतरित करने की मांग की गई।
कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड ट्रस्ट का गठन किया है। याचिका में कहा गया कि पीएम कार्स फंड में प्राप्त राशि का कैग द्वारा ऑडिट नहीं किया जा रहा है और इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। 27 जुलाई को अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
17 जून को कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के आम आदमी के लोगों ने पीएम कार्स फंड में पैसा जमा किया था। साथ ही, विपक्ष ने फंड को लेकर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए थे।
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